रायगढ़। कल थाना खरसिया में स्थानीय युवती अपने परिजनों के साथ थाना खरसिया आरोपित रघुवीर चैहान निवासी ग्राम-सिघनपुर थाना भूपदेवपुर के विरूद्ध छेड़खानी और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने आयी।
पीड़िता ने बताया कि कॉलेज आने-जाने के दौरान रघुवीर अक्सर उसका पीछा कर उल्टे-सीधे कमेंट्स करता था। एक दिन रघुवीर प्रेम करता हूं, शादी करूंगा बोला, उसके बातों को नजर अंदाज कर रही थी। पिछले साल 15 अक्टूबर को रघुवीर चैहान बहला फुसलाकर अपने मोटरसाइकिल में बिठाकर भूपदेवपुर की ओर ले गया और एक बंद स्कूल कमरे में शादी का प्रलोभन देकर बगैर सहमति शारीरिक संबंध बनाया। कुछ दिन बाद रघुवीर बताया कि वो दोनों का मोबाइल पर विडियो बनाकर रख लिया है और उस विडियो को वायरल कर दिया। वायरल विडियो की जानकारी घरवालों को हुई। पीड़िता के आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध धारा 354(घ),376,509(ख) आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
चैकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन पर तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी के लिये भूपदेवपुर में दबिश दिया और आरोपी रघुवीर चैहन उम्र 24 साल निवासी ग्राम-सिघनपुर थाना भूपदेवपुर को हिरासत में लेकर थाना खरसिया लाया गया। आरोपी को आज ज्युडिसियल रिमांड पर कोर्ट पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा खरसिया पुलिस का रिमांड स्वीकृत कर आरोपी का जेल वारंट जारी किये जाने पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है। आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में चैकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर, सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी राठौर, महिला प्रधान आरक्षक सरोजनी राठौर की अहम भूमिका रही है।