Home Chhattisgarh कोतवाली पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई कर किया डीजे सिस्टम जब्त

कोतवाली पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई कर किया डीजे सिस्टम जब्त

by Niraj Tiwari

तेज आवाज में गाना बजाना करते जा रहा थे गणेश विसर्जन करने, पुलिस ने पकड़ा

रायगढ़। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार तेज आवाज में साउंड बॉक्स चलाकर कोलाहल उत्पन्न करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है। जिसका पालन करते हुए नगर कोतवाल शनिप रात्रे ने गणेश विसर्जन करने जा रहे दरोगा पारा समिति के धुमाल साउंड सिस्टम को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। 

   जिले में आमतौर पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तब उस स्थिति में बड़े-बड़े साउंड बॉक्स और ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर कोलाहल उत्पन्न किया जाता है। जिसके लिए लगातार प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का निर्देश दिया जाता है। यदि आवश्यकता होती है तब ऐसे में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही इस तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन गणेश विसर्जन में दरोगा पारा समिति द्वारा बिना अनुमति लिए खरसिया के ग्राम कुनकुनी से काफी तेज आवाज करने वाले धुमाल साउंड को विसर्जन के लिए किराए पर मंगाया गया था। विसर्जन के लिए तैयारी के दौरान से ही साउंड सिस्टम द्वारा तेज ध्वनि से गाना बजाना प्रारंभ किया गया जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कोतवाली थाना में की थी सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर जाकर उक्त साउंड सिस्टम और उसके लिए उपयोग किए जाने वाला माजदा वाहन को जप्त कर थाना ले आई। इसके पश्चात उक्त साउंड सिस्टम के संचालक को कोतवाली थाना बुलाकर कोलाहल अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है।

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