Home Chhattisgarh मृतिका का पिता और प्रेमी ने मिलकर की थी युवती की हत्या, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

मृतिका का पिता और प्रेमी ने मिलकर की थी युवती की हत्या, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

by Niraj Tiwari

गर्भवती युवती को प्रेमी ने अपनाने से नकारा तब गुस्साए पिता ने गला घोंटकर की हत्या, प्रेमी ने किया सहयोग

   रायगढ़ ।  कापू थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बंधनपुर के झांझपारा में रहने वाले रामरतन चौहान उम्र 55 वर्ष द्वारा 30 जुलाई के सुबह थाना कापू आकर उसकी बेटी को टिकली चौहान उम्र 20 वर्ष का शव उसके घर के पीछे मकरतेंदु टिकरा में पड़े होने की सूचना दी थी। थाना प्रभारी कापू अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घटनास्थल का निरीक्षण एवं शव की स्थिति से मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए ।

      मिली जानकारी के अनुसार मृतिका के पिता राम रतन चौहान ने बताया था कि बीते 28 जुलाई के शाम लड़की टिकली चौहान फोन पर बात करते-करते घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। जिसे रिश्तेदारों में पता किए जाने पर कहीं पता नहीं चला । जांच दौरान मृतिका के जीजा छोटे लाल ने पूछताछ में बताया कि 28 जुलाई के शाम जब टिकली घर से निकली तो उसके पीछे पीछे टिकली के पिता राम रतन चौहान भी गया था । दोनों के बयान पर पुलिस को शंका हुआ ।  संदेही राम रतन चौहान से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने ही अपनी बेटी टिकली को उसके तथाकथित प्रेमी बिके सिंह यादव के साथ मिलकर हत्या कर देना और लोक लाज के डर से लड़की के शव को मकरतेंदु टिकरा के गड्ढा में डाल देना बताया। मर्ग जांच पर मंगलवार को थाना कापू में आरोपी बिके सिंह यादव व आरोपी रामतरन पर धारा 302, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

प्रेमी ने नहीं अपनाया तब बदनामी के डर से पिता ने की हत्या

        अपराध विवेचना दौरान कापू पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी बिके सिंह यादव की पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लिया गया। जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर घटना का वृतांत बताया कि 28 जुलाई के रात्रि टिकली चौहान उससे मिलने मकरतेंदू टिकरा आई थी। जिसके पीछे पीछे उसका पिता राम रतन चौहान भी आया था । टिकली चौहान ने बिके यादव की ओर से गर्भवती होना बताकर, बिके को साथ रखने का दबाव बनाने लगी। तब बिके सिंह ने टिकली को उसके पेट में उसका बच्चा होने से इंकार किया और साथ रखने से मना किया। उन दोनों की बातें सुनकर टिकली का पिता आग बबूला हो गया और टिकली को बदनामी करा रही है कहकर मारपीट कर खींचकर घर ले जाने लगा। टिकली घर जाने से इंकार करने लगी उसी दौरान टिकली का पहना कपड़ा उसके पिता राम रतन के हाथ में आया और रामरतन उसी कपड़े से अपनी बेटी का गला घोंटने लगा। टिकली को हाथ-पैर मारता देख बिके यादव भी टिकली को काबू में लाने राम रतन की मदद करने लगा और टिकली जब अचेत हो गई । जब इन्हें एहसास हुआ कि टिकली की मौत हो चुकी है । तब दोनों अपराध को छुपाने योजना बनाकर पास के गड्ढे में टिकली का शव डाल दिए और गांव के एक युवक को हत्या के अपराध में फंसाने टिकली के कॉपी के पन्ने फाड़कर पत्र लिखकर छोड़ दिए। कापू पुलिस द्वारा जांच में मृतिका और आरोपियों के मोबाइल तथा मृतिका का हैंड राईटिंग लेने एक कॉपी जप्त किया गया है । प्रकरण में आरोपियों द्वारा साक्ष्य छिपाने तथा झूठी रिपोर्ट कराना पाये जाने पर धारा 182, 211, 201, 120 बी जोड़कर आरोपी बिके सिंह  यादव पिता पानिक राम यादव उम्र 29 वर्ष और रामरतन चौहान पिता शिवनाथ चौहान उम्र 50 वर्ष निवासी बंधनपुर झांझपारा थाना कापू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन व एसडीओपी दीपक मिश्रा के सुपरविजन पर अंधे कत्ल का पर्दाफाश में थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम के नेतृत्व में बनायी गई। टीम में चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द उपनिरीक्षक मानकुंवर सिदार,  थाना घरघोड़ा के एएसआई विलफ्रेड मसीह, प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी, लक्ष्मी कैवर्त, डोलनारायाण साव एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है ।

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