रायगढ़। जिले के पुलिस लाइन भवन ने नए आपराधिक कानून के मद्देनजर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर कार्तिकेय गोयल रहे। एएसपी आकाश मरकाम ने लोगों को 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानून के बारे में विस्तार से बताया।
पुलिस कप्तान दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में एएसपी आकाश मरकाम के मार्गदर्शन में सोमवार को पुलिस लाइन परिसर में नवीन आपराधिक कानून की जानकारी नागरिकों को देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम परिसर में संपन्न हुए इस जन जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कलेक्टर कार्तिकेय गोयल शामिल हुए। डीएसपी आईसीयूडब्लू अनामिका जैन की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों छात्र-छात्राओं और महिलाओं को नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद बताया कि आज 1 जुलाई को भारत की संसद की ओर से पारित कानून लागू होने जा रहा है। पुलिस कप्तान श्री पटेल ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता-1860 के स्थान भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 के स्थान भारतीन साक्ष्य अधिनियम 2023 को आज नये स्वरूप में लागू किया जा रहा है। उन्होंने नए आपराधिक कानून की और अधिक जानकारी देते हुये बताया कि न्यायालीन प्रकिया अब समय सीमा में होगी। इसके साथ ही न्यायालय से जारी होने वाले समंस तकनीकी माध्यम से मोबाइल पर प्राप्त होंगे। फरियादी पीड़ित को उसके ओर से की गई रिपोर्ट की स्थिति समय-समय पर मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।
कलेक्टर श्री गोयल ने बताया की पूर्व में न्यायालय प्रक्रिया जो सतत चलती थी निराकरण में समय लगता था। वह समय अब न्यायालीन प्रक्रिया में नहीं लगेगा। जिसकी समय सीमा नए आपराधिक कानून में तय की गई है। अब नए आपराधिक कानून में न्याय की परिकल्पना के साथ फरियादी पीड़ित को समय सीमा में उसके ओर से की गई रिपोर्ट का फैसला न्यायालय की तरफ से समय सीमा में किया जाएगा।