Home Chhattisgarh राज्य में हरित पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग, दीपावली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

राज्य में हरित पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग, दीपावली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

by Niraj Tiwari

दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व तथा नया वर्ष क्रिसमस के लिए उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश

रायगढ़। दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोडऩे के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल  के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है।

      जानकारी के अनुसार आगामी दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोडऩे के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। नया वर्ष क्रिसमस के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु प्रदूषण निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा रायगढ़ नगरीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के अनुसार पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूब्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडिय़ों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं। जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। आनलाइन ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

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