Home Chhattisgarh शराबी वाहन चालक पर न्यायालय ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

शराबी वाहन चालक पर न्यायालय ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

by Niraj Tiwari

यातायात पुलिस ने चालक के लाइसेंस निलंबन के लिए आरटीओ को भेजा पत्र

रायगढ़ ।  पुलिस कप्तान सदानंद कुमार के निर्देशन पर यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने जागरूकता कार्यक्रमों एवं चलानी कार्यवाही कर आमजन को यातायात नियमों का पालन करने जागरूक किया जा रहा है । इसी क्रम में मंगलवार को डीएसपी यातायात सुशांतो बनर्जी के हमराह ट्रैफिक  पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों के स्वांस चेक कर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच की जा रही थी । इस दौरान स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सीजी 04 एल यू 3038 के चालक राजेश गढ़वाल निवासी किरोड़ीमल नगर रायगढ़ का शराब पीकर वाहन चलाना पाए जाने से यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत इस्तगासा तैयार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया । माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी वाहन चालक को 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है । इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा वाहन चालक के लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग रायगढ़ को पत्र भी लिखा गया है ।

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