Home Raigarh वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अपराध में दो साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अपराध में दो साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

by Niraj Tiwari

 चक्रधरनगर पुलिस की कार्यवाही में आरोपी जेल दाखिल

  रायगढ़ । थाना चक्रधरनगर अंतर्गत ग्राम छोटे रेगड़ा के सांपखाड नाला में गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा मछली पकड़ने के लिये बिजली खंभे से बिजली की चोरी कर पानी में खतरनाक तरीके से करंट लगाकर वन्य जीवों के साथ मानव जीवन पर संकट उत्पन्न किया जा रहा था । ग्रामीणों के इस कृत्य की सूचना चक्रधरनगर पुलिस एवं विद्युत विभाग को प्राप्त होने पर 21 जनवरी 2021 को मौके पर पहुंचकर जांच कार्यवाही किया गया । मामले को लेकर कनिष्ठ यंत्री के आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में दिनांक 22 जनवरी 2021 को  मछली पकड़ने करंट लगाने वाले आरोपी सूरज किस्पोट्टा, सुरेश टोप्पो, गणेश एक्का, राजकुमार टोप्पो पर धारा 336, 34 एवं धारा 135 विद्युत अधिनियम तथा वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम की धारा 51, 52 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तीन आरोपी सूरज किस्पोट्टा, सुरेश टोप्पो और राजकुमार टोप्पो को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था । आरोपी गणेश एक्का पिछले दो साल से गांव से फरार होकर अन्यत्र गुजर बसर कर रहा था ।

 पुलिस कप्तान सदानंद कुमार द्वारा फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए दिए गये निर्देश पर कार्यवाही करते हुये थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर द्वारा फरार आरोपी गणेश एक्का की गिरफ्तारी के लिए ग्राम छोटे रेगड़ा में मुखबिर तैनात कर रखा गया था । मंगलवार को सुबह फरार आरोपी गणेश एक्का के गांव में देखे जाने की सूचना टीआई चक्रधर नगर को प्राप्त होने पर तत्काल थाना के स्टाफ द्वारा ग्राम रेगड़ा में दबिश देकर आरोपी  गणेश उरांव उर्फ गणेश एक्का पिता मनत राम उम्र 20 वर्ष निवासी छोटे रेगड़ा थाना चकरनगर को हिरासत में लिया गया। जिसे गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया है । न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट जारी किये जाने पर आरोपी को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा जेल दाखिल किया गया है । आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी में टीआई चक्रधरनगर प्रशांत राव अहेर, एसआई जी.पी. बंजारे, हेड कांस्टेबल श्यामदेव साहू की प्रमुख भूमिका रही है ।

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