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आबकारी एक्ट के नये प्रावधानों के तहत है भारी जुर्माने का प्रावधान
रायगढ़ । बीते शुक्रवार की रात्रि करीब 12:40 बजे थाना चक्रधरनगर में मां विहार कॉलोनी विजयपुर में दो व्यक्तियों के शराब पीकर कॉलोनीवासियों से गाली गलौज कर उपद्रव मचाने की सूचना दिया गया । सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर ने थाने से नाइट ड्यूटी अफसर एएसआई डी.पी. भारद्वाज के हमराह पेट्रोलिंग पार्टी के आरक्षक सुशील यादव और चुड़ामणी गुप्ता के साथ विजयपुर कॉलोनी रवाना किए । जहां पुलिस पेट्रोलिंग मौके पर शराब के नशे में धुत्त दो व्यक्तियों को कॉलोनी के लोगों से गाली गलौज करते देखे। जिन्हें कुछ लोग समझाने का प्रयास भी कर रहे थे पर वे दोनों लोगों से लड़ झगड़ रहे थे । चक्रधरनगर पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। जिन्होंने अपना नाम चंदन गुप्ता पिता रामदेव गुप्ता उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम विजयपुर मां विहार कालोनी, रवि चौहान पिता पंचू चौहान उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम विजयपुर मां विहार कालोनी थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ का होना बताए । थाना चक्रधरनगर में दोनों आरोपियों पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)2 के तहत कार्यवाही किया गया है । जानकारी के अनुसार आबकारी एक्ट धारा 36(च)2 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में दोषी पाए जाने पर आरोपियों को 2000 से 5000 रुपए तक जुर्माना के साथ 6 माह के लिए सजा हो सकती है । चक्रधरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से कॉलोनीवासियों ने प्रसन्नता जाहिर कर पुलिस पेट्रोलिंग को धन्यवाद दिया गया है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने सभी थाना, चौकी प्रभारियों को सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही ऐसे आदतन शराबी, झगडेलू प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी करने के निर्देश हैं, जिनका पालन थाना, चौकी प्रभारीगण द्वारा किया जा रहा है ।