रायगढ़ । चक्रधरनगर पुलिस द्वारा नाबालिक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने वाले युवक लक्ष्मण पटेल उर्फ बछरू पटेल उम्र 19 वर्ष निवासी मौहापाली इंदिरा आवास थाना खरसिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर विशेष न्यायालय पेश किया गया। जहां से आरोपी को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा जिला जेल दाखिल किया गया है ।
मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां ने 28 अप्रैल को थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लड़की का तबीयत खराब होने पर चेकअप कराई तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। तब लड़की से पूछताछ करने पर बताई की खरसिया का बछरू पटेल नाम का युवक जो अमृत मिशन कंपनी में काम करता था और गांव में रह रहा था । उसने अक्टूबर 2022 में शादी का प्रलोभन देकर उसके मकान में कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। जिसके बाद बछरू पटेल अपने गांव खरसिया चला गया । लोक लाज के डर से बालिका ने किसी को भी बछरू पटेल के संबंध में नहीं बताई थी। पीड़िता की मां के रिपोर्ट पर आरोपी बछरू पटेल पर धारा 366, 376 एवं 4, 6 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया।
संवेदनशील वरिष्ठ पुलिस कप्तान सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर द्वारा मामले में संपूर्ण गोपनीयता बरतते हुए तत्काल आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी के लिए मुखबिर लगाकर दबिश दिया गया। जिसके उसके गांव से फरार होने की जानकारी पर थाना प्रभारी मुखबिर लगाकर पूरी तैयारी में थे कि रविवार को आरोपी के खरसिया में देखे जाने की सूचना पर तत्काल स्टाफ घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जहां आरोपी के जेल वारंट पर आरोपी को जिला जेल दाखिल किया गया है ।