रायगढ़ । थाना चक्रधरनगर में नाबालिक बालिका से छेड़खानी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा आवेदन देकर दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी अधेड़ को गिरफ्तार कर छेड़खानी व पोक्सो एक्ट के तहत जेल दाखिल कर दिया है।
पीड़ित बालिका के परिजनों ने बताया कि आरोपी रामेश्वर पाठक पिता राजाराम पाठक उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम कैथोपी थाना नरही जिला बलिया उत्तर प्रदेश हाल निवासी थाना क्षेत्र चक्रधरनगर के घर उनकी बच्ची का आना जाना था । कुछ दिनों पहले आरोपी रामेश्वर पाठक के नाती-नातिन छुट्टियों में आए थे । बीते 07 मई के शाम करीब 06-07 बजे बच्ची उनके हम उम्र बच्चों के साथ खेलने गई थी। जो डरी सहमी वापस घर आई। पूछे जाने पर बताई कि रामेश्वर पाठक ने गंदे तरीके से छेड़खानी किया है । बालिका के परिजन लोक लाज के डर से रिपोर्ट नहीं करा रहे थे। जिनके द्वारा सोमवार को परिवार में सलाह मशवरा कर थाने में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया । थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन से अवगत कराते हुए मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपने स्टाफ के साथ आरोपी रामेश्वर पाठक के घर दबिश देकर हिरासत में लिया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर मामले की अग्रिम जांच कार्यवाही नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय द्वारा की जा रही है । आरोपी रामेश्वर पाठक पर थाना चक्रधरनगर में छेड़खानी, पोक्सो एक्ट की धारा 8 एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया। जिसे मंगलवार को एफटीसी कोर्ट में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया । आरोपी के कृत्य पर न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट जारी किए जाने पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया । सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रशांत राव ,उपनिरीक्षक दिनेश बोहिदार एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही।