ऋणी एवं अऋणी कृषक ले सकते है योजना का लाभ
रायगढ़। जिले के समस्त ऋणी व अऋणी कृषक 31 जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 का लाभ ले सकते है। फसल बीमा में मक्का, धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, रागी एवं अरहर को शामिल किया गया है। कृषक को बीमित फसल क्षति का दावा के लिए बीमा कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर में 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना देना अनिवार्य है।
उप संचालक कृषि अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले में खरीफ 2024 हेतु छ.ग.शासन से जारी अधिसूचना के आधार पर जिले के समस्त विकासखण्ड के ग्रामों को फसल बीमा खरीफ 2024 के लिए अधिसूचित किया गया है। जिसके तहत मक्का, धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, रागी एवं अरहर फसल का बीमा हेतु अऋणी कृषकों से बीमा प्रस्ताव का आवेदन बैंक/ वित्तीय संस्थानों/ लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से पंजीकृत किया जाना है एवं ऋणी कृषकों का बीमा प्रस्ताव आवेदन संबंधित ऋण प्रदायक बैंक के माध्यम से पंजीकृत किया जाना है। इस हेतु कृषकों से 31 जुलाई तक ही प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे। उन्होंने जिले के सभी कृषकों को अधिक से अधिक संख्या में बीमा प्रस्ताव जमा कर योजना का लाभ लेने हेतु आग्रह किया है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला समन्वयक के मोबाईल नंबर पर संपर्क कर सकते है। बीमाधन एवं प्रीमियम राशि के विषय में उन्होंने बताया कि मक्का का बीमाधन प्रति हेक्टेयर 36000 जिसकी प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर 720 रुपये है। इसी प्रकार धान सिंचित का बीमाधन प्रति हेक्टे. 55000 एवं प्रीमियम राशि 1100, धान असिंचित बीमाधन प्रति हेक्टे.43000 एवं प्रीमियम राशि 860, उड़द बीमाधन प्रति हेक्टे.27000 एवं प्रीमियम राशि 540, मूंग बीमाधन प्रति हेक्टे.27000 एवं प्रीमियम राशि 540, मूंगफली का बीमाधन प्रति हेक्टे.42000 एवं प्रीमियम राशि 840, रागी का बीमाधन प्रति हेक्टे.15000 एवं प्रीमियम राशि 300 तथा अरहर का बीमाधन प्रति हेक्टे.38000 एवं प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर 760 रुपये है। इन सभी के लिए कृषक हेतु प्रीमियम दर 2 प्रतिशत निर्धारित है।