रायगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत लोक शक्ति समिति रायगढ़ द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन 1098 परियोजना में ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को बच्चों के चार मूल अधिकार जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार , विकास का अधिकार एवं प्रतिभागिता का अधिकार की जानकारी दी गई। उपस्थितों को बाल संरक्षण के कानूनों पॉक्सो , किशोर न्याय अधिनियम , बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जैसे मुख्य कानूनों के प्रावधानों को बताया गया। विशेष आवश्यकता वाले बेसहारा, अनाथ, गंभीर या लाईलाज बीमारी से पीड़ित बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत प्रति माह चार हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत होने का एवं जरूरतमंद बच्चे की मदद करने के लिए 1098 में संपर्क करने का सुझाव दिया गया। सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू, चाइल्ड लाइन की कार्यप्रणाली की चर्चा किया गया। वर्तमान में मौसमी बीमारी को देखते हुए मास्क लगाने, आवश्यकतानुसार हांथ धुलाई एवं सर्दी, बुखार, खांसी, पेट दर्द, बदन दर्द होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की समझाईस दी गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, शिक्षक एवं चाइल्ड लाइन टीम सदस्य उपस्थित रहे।