सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के दृष्टिगत यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश देते हुए लगातार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया जा रहा है ।
इसी क्रम में विगत दिनों हाईवे पर शराब सेवन कर वाहन चलाते पकड़े गए वाहन चालक लक्ष्मण यादव पिता सुदामा यादव उम्र 44 वर्ष निवासी बगईया छतरपुर जिला पलामू झारखंड , हितेश गोस्वामी पिता अनिरुद्ध गोस्वामी (गिरी) उम्र 50 वर्ष निवासी जामनगर गुजरात पर यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय इस्तगासा पेश किया गया । माननीय न्यायाधीश द्वारा दोनों वाहन चालकों के कृत्य पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 में 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।